डाक विभाग GDS अनुकंपा भर्ती: SC/ST, OBC और PwD उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट

संचार मंत्रालय, भारत सरकार के डाक विभाग (जीडीएस अनुभाग), डाक भवन, नई दिल्ली ने 21 अक्टूबर 2026 को एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण पत्र (फ़ाइल सं. 17-25/2026-GDS (CG)/Misc) जारी किया है। यह स्पष्टीकरण ग्रामीण डाक सेवक (GDS) अनुकंपा नियुक्ति योजना, 2023 के तहत ऊपरी आयु सीमा में छूट (Age Relaxation) के नियमों से संबंधित है।

डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों में भी आरक्षित श्रेणियों (SC/ST, OBC और PwD) के उम्मीदवारों को सामान्य GDS भर्ती नियमों के तहत मिलने वाली आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा।


क्या था भ्रम और डाक विभाग का स्पष्टीकरण? (The Context & Clarification)

GDS (अनुकंपा नियुक्ति) योजना, 2023 के पैरा 8 में यह प्रावधान किया गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी, सिवाय मृतक GDS कर्मचारी के पति या पत्नी (Spouse) के, जिनके लिए कोई ऊपरी आयु सीमा लागू नहीं होती है।

हालाँकि, पैरा 6(a) के तहत पात्रता मानदंडों को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि पैरा 8 को GDS (आचरण एवं नियोजन) नियम, 2020 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ मिलाकर पढ़ा और समझा जाना चाहिए।

डाक विभाग के अनुसार:

  • चूंकि सामान्य GDS भर्ती नियम SC/ST, OBC और PwD श्रेणियों से संबंधित पात्र उम्मीदवारों को श्रेणीवार आयु सीमा में छूट प्रदान करते हैं, इसलिए यह छूट अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में भी लागू होगी।
  • भले ही योजना का पैरा 8 सामान्य रूप से आयु में छूट पर रोक लगाता हो, लेकिन आरक्षित वर्गों के वैधानिक अधिकारों और सामान्य भर्ती नियमों को ध्यान में रखते हुए यह छूट स्वीकार्य रहेगी।

किन उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ? (Eligible Categories)

डाक विभाग द्वारा जारी इस आदेश का सीधा लाभ निम्नलिखित श्रेणियों के उन आवेदकों को मिलेगा जो मृतक ग्रामीण डाक सेवक के आश्रित के रूप में अनुकंपा भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं:

  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (SC/ST): सामान्य GDS नियमों के अनुसार निर्धारित वर्ष की छूट।
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): निर्धारित अवधि की आयु छूट।
  • दिव्यांगजन (PwD): नियमानुसार अनुमेय आयु छूट।
  • मृतक GDS कर्मचारी के पति/पत्नी (Spouse): इनके लिए कोई भी ऊपरी आयु सीमा लागू नहीं होगी।

निष्कर्ष (Conclusion)

डाक विभाग का यह स्पष्टीकरण GDS अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया को न्यायसंगत और मानवीय बनाता है। पैरा 8 और सामान्य आचरण व नियोजन नियमों का सामंजस्यपूर्ण अर्थ निकालने से SC/ST, OBC और PwD श्रेणियों के उन आश्रितों को बड़ी राहत मिली है, जो पूर्व में केवल पैरा 8 की सख्त व्याख्या के कारण आयु सीमा में अयोग्य हो रहे थे।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1: क्या GDS अनुकंपा भर्ती में मृतक कर्मचारी के पति या पत्नी के लिए ऊपरी आयु सीमा लागू होती है?
उत्तर: नहीं, GDS अनुकंपा योजना 2023 के पैरा 8 के तहत मृतक GDS कर्मचारी के पति या पत्नी (Spouse) पर कोई ऊपरी आयु सीमा लागू नहीं होती है।

Q2: क्या SC/ST, OBC और PwD श्रेणियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में आयु सीमा की छूट मिलेगी?
उत्तर: हाँ, डाक विभाग के 21 अक्टूबर 2026 के स्पष्टीकरण के अनुसार GDS (Conduct and Engagement) Rules, 2020 के तहत मिलने वाली श्रेणीवार आयु छूट अनुकंपा भर्ती में भी मान्य होगी।

Q3: यह आदेश किस आधिकारिक फ़ाइल नंबर और तारीख के तहत जारी किया गया है?
उत्तर: यह आदेश डाक विभाग के GDS अनुभाग द्वारा फ़ाइल सं. 17-25/2026-GDS (CG)/Misc, दिनांक 21-10-2026 के तहत जारी किया गया है।



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