GPRA allotment rules 2026 amendment

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास आवंटन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, अनुशासित और त्वरित बनाने के उद्देश्य से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (संपदा निदेशालय) ने केंद्रीय सरकार साधारण पूल आवासीय वास (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की है।

यह नया संशोधन वर्ष 2017 के मूल नियमों स्थान पर लागू किया गया है। इसके तहत आवास आवंटन का प्रस्ताव स्वीकार करने, प्राधिकार पत्र (Letter of Authorisation) मिलने के बाद भौतिक कब्ज़ा (Physical Occupation) लेने की समय-सीमा तय की गई है और नियमों का पालन न करने पर डिबारमेंट (Debarment) तथा जुर्माने के सख्त प्रावधान किए गए हैं।


आवास आवंटन स्वीकृति और कब्ज़े की नई समय-सीमा (New Timelines)

नए संशोधन के अनुसार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवास आवंटन के संबंध में निम्नलिखित समय-सीमाओं का पालन करना अनिवार्य होगा:

  • प्रस्ताव स्वीकार करने की अवधि: ऑटोमेटेड या मैनुअल सिस्टम के माध्यम से आवंटन का प्रस्ताव मिलने की तारीख से 8 दिनों के भीतर स्वीकार करना होगा। यदि कर्मचारी 8 दिनों में स्वीकृति दर्ज नहीं करता है, तो उसे 2 अतिरिक्त दिनों की रिमाइंडर सूचना भेजी जाएगी। इस प्रकार स्वीकृति के लिए कुल 10 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है।
  • भौतिक कब्ज़ा लेने की समय-सीमा: प्राधिकार पत्र (Letter of Authorisation) प्राप्त होने की तारीख से 5 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर आवास का भौतिक कब्ज़ा लेना अनिवार्य होगा।

Penalty & Debarment Provisions

यदि कोई आवंटिती (Allottee) निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवंटन स्वीकार नहीं करता है या आवास का कब्ज़ा लेने में विफल रहता है, तो उस पर निम्नलिखित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी:

  1. आवंटन रद्द होना: आवास का आवंटन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
  2. 3 महीने का डिबारमेंट: कर्मचारी आवंटन न स्वीकार करने की तारीख से अगले 3 महीनों की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी आवास के लिए आवेदन करने से वंचित (Debarred) हो जाएगा।
  3. 1 महीने का लाइसेंस शुल्क: उस श्रेणी के आवास के लिए 1 महीने का साधारण लाइसेंस शुल्क (Normal Licence Fee) संदत्त करना होगा।

Licence Fee की देयता कब से शुरू होगी?

संशोधित नियम 73 के अनुसार, जहाँ आवास या वैकल्पिक आवास का आवंटन स्वीकार कर लिया गया है, वहाँ लाइसेंस शुल्क की देयता निम्नलिखित में से जो भी पहले हो, उससे शुरू होगी:

  • वास के आवंटन की तारीख से इकसठवें (61st) दिन से, अथवा
  • वास पर भौतिक कब्ज़े की वास्तविक तारीख से।

निष्कर्ष (Conclusion)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी GPRA (संशोधन) नियम 2026 केंद्रीय कर्मचारियों को आवंटन स्वीकृति के लिए 10 दिनों का स्पष्ट अवसर देता है, वहीं कब्ज़ा लेने में देरी या लापरवाही पर 3 महीने के डिबारमेंट का कड़ा प्रावधान करता है। इन नए नियमों से सरकारी आवासों का आवंटन और आवंटियों द्वारा उनका उपयोग अधिक समयबद्ध एवं पारदर्शी हो सकेगा।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1: सरकारी क्वार्टर आवंटन का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कुल कितने दिनों का समय मिलता है?
उत्तर: आवंटन प्रस्ताव मिलने पर 8 दिनों के भीतर स्वीकृति देना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 2 दिनों का रिमाइंडर भेजा जाता है, यानी कुल समय-सीमा 10 दिन है।

Q2: प्राधिकार पत्र (Letter of Authorisation) मिलने के बाद कितने दिनों में कब्ज़ा लेना होता है?
उत्तर: प्राधिकार पत्र प्राप्त होने की तारीख से 5 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर आवास का भौतिक कब्ज़ा लेना आवश्यक है।

Q3: समय पर आवंटन स्वीकार न करने या कब्ज़ा न लेने पर क्या पेनल्टी लगेगी?
उत्तर: आवंटन रद्द कर दिया जाएगा, कर्मचारी 3 महीने के लिए आवास आवेदन से डिबार हो जाएगा और 1 महीने का साधारण लाइसेंस शुल्क देना होगा।

Q4: लाइसेंस शुल्क की देयता किस दिन से शुरू मानी जाती है?
उत्तर: आवंटन की तारीख के इकसठवें (61st) दिन से या भौतिक कब्ज़ा लेने की तारीख से, जो भी पहले हो।


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