NPS (National Pension Scheme) सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त के बाद Pension के लिए विकल्प है।, लेकिन PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) ने कर्मचारियों को कुछ खास परिस्थितियों में अपने NPS Tier-I Pension Account से पैसा निकालने की अनुमति देता है।
अगर आपको अचानक पैसों की ज़रूरत है और आप अपने NPS Tier-I Pension Account से आंशिक निकासी (Partial Withdrawal ) करना चाहते है, तो यह लेख आपको इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेगा और आप यह समझ पाएंगे कि आप अपने NPS अकाउंट से आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) कैसे कर सकते हैं।
Partial Withdrawal के नियम एवं शर्तें
NPS Pension Account से Partial Withdrawal करने से पहले आपको इसकी कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा तथा आपको इसकी पात्रता भी पूरी करनी होगी, इसलिए आपको इसकी शर्तों को समझना ज़रूरी है:
- सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम सर्विस अवधि : सर्विस में न्यूनतम 3 साल पुराना होना चाहिए।
- निकासी की सीमा: आप अपने कुल योगदान (Subscriber’s Contribution) का अधिकतम 25% ही निकाल सकते हैं।
- निकासी की संख्या: आप अपनी पूरी सर्विस के दौरान अधिकतम 3 बार ही आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) कर सकते हैं।
- Tax: वर्तमान में सरकार ने NPS Partial Withdrawal को Tax-Free रखा है।

निम्न स्थिति में ही आप NPS से पैसा निकाल सकते हैं
आप निम्नलिखित कारणों के लिए NPS से आंशिक निकासी ( Partial Withdrawal) कर सकते है:
- बच्चों की उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए।
- बच्चों की शादी के लिए।
- पहला घर खरीदने या बनाने के लिए (यदि आपके नाम पर पहले से कोई घर न हो)।
- गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए (जैसे कैंसर, किडनी फेलियर, आदि)।
- विकलांगता या अक्षमता के कारण होने वाले चिकित्सा खर्च।
- स्वयं के कौशल विकास (Skill Development) के लिए।
ऑनलाइन निकासी की प्रक्रिया (Step-by-Step)
आज के समय में आप Online Website/Mobile Application के माध्यम से NPS से आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की Request डाल सकते हैं: जिसकी निम्न प्रक्रिया है:-
| चरण | Website के माध्यम से | Mobile Applicatin के द्वारा |
|---|---|---|
| चरण 1 | अपने CRA पोर्टल (जैसे NSDL e-Governance) की वेबसाइट पर जाएं और अपनी User ID (PRAN) और Password से लॉगिन करें। | Mobile Application में अपनी User ID (PRAN) और Password से लॉगिन करें। |
| चरण 2 | मुख्य मेनू में ‘Manage My Withdrawal ‘ विकल्प पर क्लिक करें और फिर ‘Tier I Partial Withdrawal’ को चुनें। | ऊपर अपनी Profile पे क्लिक करे यहाँ आपको Services के Option पर क्लिक करे। |
| चरण 3 | यहाँ आपको ‘Initiate Request’ का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। | Tier I Withdraw पे Click करे और Partial Withdrawal को चुन के Submit पे click करे। |
| चरण 4 | अपना PRAN नंबर कन्फर्म करें और वह प्रतिशत (अधिकतम 25%) भरें जो आप निकालना चाहते हैं। | निकासी प्रतिशत (अधिकतम 25%) भरें जो आप निकालना चाहते हैं। |
| चरण 5 | निकासी का उचित कारण (Reason) चुनें और सबमिट करें। | निकासी का उचित कारण (Reason) चुनें और Document Upload कर के Withdraw Now पे Click करें। |
| चरण 6 | सिस्टम आपसे बैंक विवरण की पुष्टि करने को कहेगा। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है। | सिस्टम आपसे बैंक विवरण की पुष्टि करने को कहेगा। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है। |
| चरण 7 | अंत में, OTP (जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर आएगा) के जरिए प्रमाणीकरण (Authentication) पूरा करें। | अंत में, OTP (जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर आएगा) के जरिए प्रमाणीकरण (Authentication) पूरा करें। |
Offline आंशिक निकासी की प्रकिया
यदि आप नोडल ऑफिस के जरिए ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो आपको Form 601-PW के साथ निम्नलिखित कागजात भी जमा करने की आवश्यकता होती है:
- आंशिक निकासी फॉर्म (Form 601-PW)।
- PRAN कार्ड की फोटोकॉपी।
- बैंक पासबुक या कैंसिल चेक।
- कारण से संबंधित सहायक दस्तावेज (जैसे बीमारी की स्थिति में मेडिकल सर्टिफिकेट)।
निष्कर्ष
NPS Tier-I से आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) एक सुविधाजनक विकल्प है, लेकिन आप इसे केवल आपातकालीन स्थिति में ही इस्तेमाल करे क्योकि यह आपके आपके रिटायरमेंट फंड है और यदि आप इसमे से आशिक़ निकासी करते है तो इसका गलत प्रभाव आपके भविष्य के कॉर्पस और पेंशन पर पड़ेगा, इसलिये इस विकल्प का प्रयोग सोच समझ करे।





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