कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा बीमित व्यक्तियों (Insured Persons – IPs) और उनके परिवारों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के तहत बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में अंतिम संस्कार के खर्चों को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले अंत्येष्टि लाभ (Funeral Expenses Benefit) की राशि में बढ़ोतरी की गई है।
किस नियम के तहत की गई यह बढ़ोतरी? (Legal Framework)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा यह संशोधन सामाजिक सुरक्षा कानूनों के तहत निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है:
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36): धारा 32 की उप-धारा (1) का खंड (च)।
- सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियमावली, 2026: नियम 21 के साथ पठित।
- जारीकर्ता प्राधिकारी: उत्तम प्रकाश, बीमा आयुक्त (योजना एवं विकास), ESIC।
संशोधन की प्रभावी तिथि (Retroactive Effective Date)
यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही 8 मई 2026 से प्रभावी (Retroactively Effective) मानी जाएगी। इसका सीधा लाभ उन सभी पात्र बीमित कर्मियों के परिवारों को मिलेगा जिनके मामलों में अंत्येष्टि लाभ 8 मई 2026 या उसके बाद देय हुआ है।
निष्कर्ष (Conclusion)
ESIC द्वारा अंत्येष्टि लाभ की राशि को बढ़ाकर ₹20,000 करना बीमित कर्मियों के परिवारों को दुखद स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में एक कल्याणकारी कदम है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और 2026 के नियमों के तहत मई 2026 से प्रभावी इस नए प्रावधान से संगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1: ESIC द्वारा अंत्येष्टि लाभ (Funeral Benefit) की नई राशि क्या तय की गई है?
उत्तर: नया अंत्येष्टि लाभ बढ़ाकर ₹20,000/- (बीस हजार रुपये) कर दिया गया है।
Q2: यह नया नियम किस तारीख से प्रभावी माना जाएगा?
उत्तर: यह संशोधन 08 मई 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
Q3: यह अधिसूचना किस कानूनी प्रावधान के तहत जारी की गई है?
उत्तर: यह अधिसूचना सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 32(1)(f) और सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियमावली, 2026 के नियम 21 के तहत जारी की गई है।





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