Employees Pension Scheme (EPS) 2026 संशोधन: ₹15,000 प्रति माह वेतन

श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी पेंशन स्कीम (Employees’ Pension Scheme – EPS), 2026 में एक महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किया है।


संशोधन के मुख्य प्रावधान

मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 2026 के पैराग्राफ 4 के उप-पैराग्राफ (2) में निम्नलिखित प्रमुख बदलाव किए गए हैं:

  1. ₹15,000 की निश्चित वेतन सीमा: पैराग्राफ 4(2) में “ऐसी राशि तक सीमित होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए” शब्दों के स्थान पर अब “पन्द्रह हजार रुपये (15,000/- रुपये) प्रति मास तक की मजदूरी तक सीमित होगा” (wages upto rupees fifteen thousand per month) शब्द प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं।
  2. शब्दावली में संशोधन: पहले परंतुक से “और केंद्रीय सरकार” शब्दों का लोप कर दिया गया है।

लागू होने की प्रभावी तिथि (Effective Retrospective Date)

यह अधिसूचना भारत के राजपत्र (Gazette of India) में 15 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की गई है, परंतु यह संशोधन 17 सितंबर 2026 से प्रभावी (Retrospectively Effective) माना जाएगा।

  • जारीकर्ता प्राधिकारी: तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय।
  • फ़ाइल संख्या: R-15025/01/2026-SS-II।

निष्कर्ष (Conclusion)

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 2026 में किया गया यह संशोधन पेंशन योगदान हेतु ₹15,000 प्रति माह की वेतन सीमा को वैधानिक और स्पष्ट रूप प्रदान करता है। 17 सितंबर 2026 से लागू इस नियम से ईपीएफओ (EPFO) के तहत आने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं को पेंशन योगदान की गणना में स्पष्टता और पारदर्शिता मिलेगी।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1: EPS 2026 संशोधन में पेंशन योगदान हेतु अधिकतम वेतन सीमा क्या तय की गई है?
उत्तर: नए संशोधन के तहत पेंशन योगदान के लिए अधिकतम मजदूरी सीमा ₹15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) प्रति माह निर्धारित की गई है।

Q2: यह नई अधिसूचना किस कानून के तहत जारी की गई है?
उत्तर: यह अधिसूचना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 15(1)(b) के तहत जारी की गई है।

Q3: यह संशोधन किस तारीख से लागू माना जाएगा?
उत्तर: यह संशोधन 17 सितंबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा।


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