NPS to OPS Migration Revised SOP

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2026 को एक महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन (OM No. CPAO/IT&Tech/NPS to OPS/22 Vol-V/2026-27/12612/124) जारी किया है। यह ज्ञापन सरकारी कर्मचारियों के असामयिक निधन या विकलांगता के मामलों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में परिवर्तन हेतु संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (Revised SOP) प्रदान करता है।

CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021 के नियम 10 के तहत जारी अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) भुगतानों को नियमित करने, पुराने अनंतिम PPO (PPPO) को रद्द करने और नए नियमित पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करने के लिए यह प्रक्रिया लागू की गई है।


NPS से OPS माइग्रेशन की चरणबद्ध प्रक्रिया (Step-by-Step Procedure)

नई SOP के तहत अनंतिम पेंशन को नियमित PPO में बदलने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाएगी:

  1. CPAO द्वारा प्रक्रिया का शुभारंभ: CPAO अपने पास उपलब्ध अनंतिम PPO (PPPO) के ‘डिस्बर्सर पोर्शन’ की स्कैंड कॉपी संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय (PAO) को भेजेगा। इसके साथ ही CPAO सिस्टम में नया PPO नंबर जनरेट करने के लिए यूटिलिटी प्रदान करेगा।
  2. दस्तावेजों की माँग व HoO की भूमिका: स्कैंड कॉपी प्राप्त होने पर PAO संबंधित कार्यालय प्रमुख (Head of Office – HoO) से कर्मचारी की सर्विस बुक और अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगेगा। HoO एक कवरिंग लेटर के साथ सर्विस बुक भेजेगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि पेंशन को CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021 के तहत नियमित किया जा रहा है।
  3. नया PPO जनरेट करना: PAO यूटिलिटी का उपयोग करके नया PPO नंबर जनरेट करेगा। इस नए PPO और स्पेशल सील अथॉरिटी (SSA) में पुराना PPPO नंबर तथा PRAN नंबर भी अंकित किया जाएगा।
  4. सत्यापन एवं हस्तांतरण: PAO तैयार PPO और SSA की प्रतियां CPAO को भेजेगा। CPAO सभी प्रविष्टियों का मिलान पुराने रिकॉर्ड से करेगा।
  5. पुराने भुगतान को रोकना और नया PPO जारी करना: सत्यापन के पश्चात CPAO पुराने PPPO से होने वाले भुगतान को तुरंत रोक देगा और नए PPO, SSA, और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) की मूल प्रतियों को संबंधित बैंक के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) को भेज देगा। CPAO पुराने तथा नए PPO का संपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखेगा।

Responsibilities of Key Stakeholders

1. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO की भूमिका)

  • PAO को PPPO की स्कैंड कॉपी और PPO जनरेशन यूटिलिटी उपलब्ध कराना।
  • प्राप्त नए PPO/SSA का सत्यापन करना, पुराने PPPO से होने वाले भुगतान को रोकना और CPPC को नया PPO/SSA/LPC प्रेषित करना।
  • दोहरा भुगतान (Double Payment) न हो, यह सुनिश्चित करना।

2. वेतन एवं लेखा कार्यालय (PAO की भूमिका)

  • HoO से सर्विस बुक प्राप्त कर नया PPO तैयार करना।
  • नए PPO/SSA में अनिवार्य रूप से पुराना PPPO नंबर और PRAN दर्ज करना।
  • CPAO को स्पेशल सील अथॉरिटी (SSA) भेजना।

3. कार्यालय प्रमुख (Head of Office – HoO की भूमिका)

  • PAO को कर्मचारी की सर्विस बुक और आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराना।
  • फॉरवर्डिंग लेटर में यह स्पष्ट प्रमाणित करना कि पेंशन को CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021 के तहत नियमित/अधिकृत किया जा रहा है।

4. बैंक (CPPC / PAHB की भूमिका)

  • CPAO से नया PPO मिलने पर पेंशन वितरण की निरंतरता बनाए रखते हुए बैंक रिकॉर्ड में प्रविष्टि करना।
  • पेंशनभोगी से पुराना PPPO बुकलेट प्राप्त कर CPAO को लौटाना।

5. पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी की जिम्मेदारी

  • नया PPO बुकलेट मिलने पर पुराना PPPO बैंक को वापस जमा करना।
  • DoPPW की गाइडलाइन्स के अनुसार प्रतिवर्ष नवंबर महीने में बैंक में जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना।

4. निष्कर्ष (Conclusion)

CPAO द्वारा जारी यह संशोधित SOP सरकारी कर्मचारियों के निधन या विकलांगता के मामलों में NPS से OPS में माइग्रेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी और बाधारहित बनाती है। इससे पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को बिना किसी वित्तीय रुकावट या दोहरे भुगतान के समय पर नियमित पेंशन प्राप्त हो सकेगी।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1: NPS से OPS माइग्रेशन की नई SOP किस सरकारी निकाय द्वारा जारी की गई है?
उत्तर: यह संशोधित SOP वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) द्वारा जारी की गई है।

Q2: नए PPO दस्तावेज में कौन सी दो पुरानी जानकारियां होना अनिवार्य है?
उत्तर: PAO द्वारा जारी किए जाने वाले नए PPO और SSA में पुराना PPPO नंबर और PRAN नंबर अंकित होना अनिवार्य है।

Q3: पेंशनभोगी को जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) कब जमा करना होता है?
उत्तर: पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी को प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में अपने बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है।


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