Ayushman CAPF Scheme: Discharge Process and Guidelines

Ayushman CAPF Scheme: Discharge Process and Guidelines

आयुष्मान सीएपीएफ योजना के अंतर्गत डिस्चार्ज प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण है जो न केवल रोगी के उपचार के समापन को दर्शाता है बल्कि क्लेम प्रोसेसिंग और पोस्ट-डिस्चार्ज मेडिकेशन की शुरुआत भी करता है। जून 2024 में लागू नई गाइडलाइंस के साथ, यह प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बन गई है।

आयुष्मान सीएपीएफ योजना: डिस्चार्ज प्रक्रिया

आयुष्मान सीएपीएफ योजना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। डिस्चार्ज प्रक्रिया इस योजना का एक अहम हिस्सा है जो रोगी के अस्पताल से छुट्टी होने के बाद की सभी औपचारिकताओं को पूरा करती है। जून 2024 में लागू नई गाइडलाइंस के साथ, यह प्रक्रिया और अधिक सरल व पारदर्शी बन गई है।

डिस्चार्ज के प्रकार

नवीन दिशानिर्देशों के अनुसार डिस्चार्ज निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है:

1. सामान्य डिस्चार्ज

  • उपचार पूर्ण होने पर डॉक्टर की सलाह पर
  • सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण करने के बाद

2. लामा (LAMA)

  • रोगी द्वारा डॉक्टर की सलाह के विरुद्ध छुट्टी लेना
  • विशेष प्रमाणपत्र की आवश्यकता

3. दामा (DAMA)

  • चिकित्सक की सलाह के विरुद्ध डिस्चार्ज
  • अतिरिक्त दस्तावेजीकरण आवश्यक

4. मृत्यु के कारण डिस्चार्ज

  • मृत्यु प्रमाणपत्र और मॉर्टेलिटी ऑडिट रिपोर्ट आवश्यक

डिस्चार्ज समरी की आवश्यकताएं

नवीन SGCP दिशानिर्देशों के अनुसार डिस्चार्ज समरी में निम्नलिखित जानकारी होना आवश्यक है:

मरीज़ की जानकारी:

  • पूरा नाम, आयु, और संपर्क विवरण
  • आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड की प्रति
  • संबंधित यूनिट का विवरण

चिकित्सा विवरण:

  • प्राथमिक निदान (Primary Diagnosis)
  • द्वितीयक निदान (यदि कोई हो)
  • उपचार का संपूर्ण विवरण
  • दी गई दवाओं की सूची

डिस्चार्ज विवरण:

  • डिस्चार्ज की तिथि और समय
  • उपचारकर्ता डॉक्टर का नाम और हस्ताक्षर
  • अस्पताल की मुहर (अनिवार्य)
  • फॉलो-अप निर्देश

डिस्चार्ज के समय दवा नीति

आयुष्मान सीएपीएफ योजना सीजीएचएस दिशानिर्देशों का पालन करती है, जिसके अनुसार डिस्चार्ज के समय दवाओं की निम्नलिखित व्यवस्था है:

वित्तीय सीमा

₹2,000 तक की दवाएं कवर

(प्रति डिस्चार्ज एपिसोड)

समयावधि

अधिकतम 7 दिन तक की दवाएं

शामिल दवाएं

आवश्यक दवाएं (जेनेरिक नाम में)

गैर-शामिल दवाएं

विटामिन, टॉनिक्स, सप्लीमेंट्स

नोट: ₹2,000 से अधिक की दवाओं के लिए रीइम्बर्समेंट मॉड्यूल के माध्यम से दावा प्रस्तुत करना होगा। गैर-उपलब्धता प्रमाणपत्र (NAC) की अब आवश्यकता नहीं है।

TMS पोर्टल के माध्यम से डिस्चार्ज प्रक्रिया

आयुष्मान सीएपीएफ योजना में डिस्चार्ज प्रक्रिया TMS (Transaction Management System) पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से संचालित होती है। यह प्रक्रिया निम्न चरणों में पूरी की जाती है:

चरण 1: डिस्चार्ज की तैयारी

  • “Under Treatment” टैब से केस का चयन
  • “Ready for Discharge” बटन पर क्लिक करना
  • डिस्चार्ज प्रकार का चयन

चरण 2: आवश्यक जानकारी भरना

  • डिस्चार्ज की तिथि और समय
  • सर्जरी की तिथि (यदि लागू हो)
  • पोस्ट-ऑपरेटिव फोटो
  • मंगल कामना पत्र डाउनलोड करना

चरण 3: दस्तावेज अपलोड

  • डिस्चार्ज समरी (अनिवार्य)
  • क्लिनिकल नोट्स
  • प्रासंगिक जांच रिपोर्ट्स
  • फीडबैक फॉर्म

चरण 4: रोगी सत्यापन

  • आधार प्रमाणीकरण (फिंगरप्रिंट/फेस ऑथ)
  • बिना प्रमाणीकरण के आगे बढ़ने का विकल्प
  • डिस्चार्ज सहमति फॉर्म अपलोड करना

जून 2024 के नवीन दिशानिर्देश

15 जून 2024 से प्रभावी नवीन SGCP दिशानिर्देशों में डिस्चार्ज संबंधी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं:

  • दस्तावेजीकरण सुधार: दिनवार बिल का विवरण अनिवार्य, एकीकृत बिल के साथ डिस्चार्ज समरी, संबंधित अस्पताल प्राधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर
  • डिजिटल स्वीकृति: कंप्यूटर जेनेरेटेड बिल्स डिजिटल हस्ताक्षर के साथ मान्य, मैन्युअल हस्ताक्षर के साथ अस्पताल की मुहर आवश्यक
  • गुणवत्ता नियंत्रण: आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड की जांच, 25 वर्ष से अधिक आश्रितों के लिए नया प्रमाणपत्र, फोटो मैचिंग तकनीक

डिस्चार्ज के बाद क्लेम प्रक्रिया

डिस्चार्ज के बाद क्लेम प्रक्रिया शुरू करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें:

  • डिस्चार्ज के 7 दिन के भीतर क्लेम इनिशिएट करना आवश्यक
  • “Claim to be Submitted” टैब से केस का चयन कर “Initiate Claim” बटन पर क्लिक करें
  • अप्रयुक्त सेवाओं की मात्रा कम करें और वास्तविक उपयोग के अनुसार क्वांटिटी अपडेट करें
  • पोस्ट डिस्चार्ज मेडिसिन अमाउंट और ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स की राशि दर्ज करें
  • डिस्चार्ज समरी, क्लिनिकल नोट्स और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स अपलोड करें

आयुष्मान सीएपीएफ: सफल डिस्चार्ज के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

लाभार्थियों के लिए:

  • डिस्चार्ज से पहले सभी दस्तावेजों की जांच करें
  • ₹2,000 की दवा सीमा को ध्यान में रखें
  • 7 दिन के भीतर क्लेम इनिशिएट करना न भूलें
  • अपने यूनिट के मास्टर ट्रेनर से संपर्क बनाए रखें

अस्पतालों के लिए:

  • डिस्चार्ज समरी में सभी आवश्यक विवरण शामिल करें
  • TMS पोर्टल का नियमित अपडेट करें
  • रोगी संतुष्टि को प्राथमिकता दें
किसी भी समस्या या सहायता के लिए संपर्क करें:
आयुष्मान सीएपीएफ हेल्पलाइन: 14588
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